Friday, September 27, 2024
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छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की शासन-प्रशासन में पुनर्वापसी, हाईकोर्ट ने कैट के फैसले पर लगाई मुहर, ADG ने कहा- न्याय की जीत, शासन-प्रशासन और सरकार की ईमानदारी के साथ कार्य करने का उचित मौका….

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ़ हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ADGP जीपी सिंह के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसके तहत कैट के आर्डर को बरक़रार रखने की जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि अदालत ने कैट के हालिया फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही जीपी सिंह ‘सरकार’ को रिपोर्ट कर सकते है। प्रशासनिक मामलों के जानकारों के मुताबिक इस फैसले के बाद उनकी बहाली का रास्ता साफ़ हो गया है। गौरतलब है कि हाल ही में कैट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बहाली के निर्देश दिए थे। कैट के इस फैसले को नियम प्रक्रिया के तहत सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

बताया जाता है कि तत्कालीन सरकार के कतिपय प्रभावशील अधिकारियों ने राजनैतिक दिशा-निर्देशों के तहत जीपी सिंह के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज किये थे। कानून के जानकारों के मुताबिक अदालत के समक्ष झूठे और बनावटी सबूतों की पोल खुल गई। नतीजनत गुण-दोष के आधार पर पीड़ित आईपीएस अधिकारी की दलीले रंग लाई थी। उधर न्यूज़ टुडे छत्तीसगढ़ से चर्चा करते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कोर्ट के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अन्तोगत्वा न्याय की जीत हुई है, अदालत पर उनका भरोसा आखिरी क्षणों तक कायम है, न्याय के मंदिर में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मात्र 8 माह में राज्य सरकार ने जनहित के कई फैसले लेकर नागरिकों को ईमानदार शासन-प्रशासन का एहसास कराया है। उनका भी प्रयास होगा कि सरकार की नीतियों को पूरी निष्ठा के साथ आम जनता तक पहुंचाया जा सके। ADG जीपी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए प्रेस, विधिक अधिकारियों, पुलिस और शासन-प्रशासन के प्रति भी आभार व्यक्त किया।

Bureau Report
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