कबीरधाम। CG NEWS: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में नए आपराधिक कानून “भारतीय न्याय संहिता 2023” के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर नक्सल संवेदनशील थाना रेंगाखार में दर्ज की गई है.
मिली जानकारी के अनुसार, रेंगाखार गांव के संगम चौक के पास ट्रेक्टर के कागजात नहीं देने के नाम पर प्रार्थी इतवारी पंचेश्वर से गोलू ठाकरे ने गाली गलौच और मारपीट की. घटना की शिकायत के बाद रेंगाखार पुलिस ने नई कानून के साथ गोलू ठाकरे के विरुद्ध धारा 296, 351(ख) के तहत मामला दर्ज किया है. देश में नए कानून लागू होने के बाद कबीरधाम जिले के रेगाखार थाना में छत्तीसगढ़ में पहला मामला दर्ज हुआ है.