आराध्या बच्चन की अर्जी पर आ गया कोर्ट का फैसला, चैनल को लगाई फटकार, फेक न्यूज पर दिया यह आदेश

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नई दिल्ली : अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में में सुनवाई जारी है. आराध्या की तरफ से एक फेक न्यूज के खिलाफ याचिका दायर की थी. एक यू-ट्यूब चैनल की तरफ से आराध्या की हैल्थ को लेकर गलत न्यूज साझा की गई थी. इसे देखकर बच्चन परिवार खासा नाराज हो गया था. इसे लेकर दिल्ली HC ने अब यूट्यूब चैनल को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा-‘अगर आप पैसा कमा कर रहे तो जिम्मेदारी का एहसास भी आपको होना चाहिए’

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त होते हुए कहा, ‘आपके प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है, बच्ची को मृत तक घोषित कर दिया गया है, क्या इसे रोकने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है?’. मामले में कोर्ट की तरफ से बच्चन परिवार को राहत मिली है. HC ने आराध्या को लेकर विभिन्न यू-ट्यूब प्लेटफार्म पर चल रही फर्जी खबरों को हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ‘आगे भी इस तरह की फर्जी खबरों को शेयर न किया जाए’.

गूगल से भी पूछा सवाल
कोर्ट ने याचिका में पक्षकार बनाए गए गूगल और सभी यूट्यूब प्लेटफार्म को समन जारी किया. कोर्ट ने गूगल से पूछा कि IT नियमों में संसोधन के क्या उन्होंने अपनी नीति में बदलाव किया है? कोर्ट ने यूट्यूब वीडियो पर एतराज जाहिर करते हुए कहा कि ‘हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है. यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों पर रोक लगाए.’

बता दें कि बीते दिनों एक फेक न्यूज सामने आई थी, जिसमें आराध्या की हेल्थ को लेकर गलत जानकारी दी गई थी. जब यह खबर बच्चन परिवार के सामने आई तो उन्हें इस बात ने काफी परेशान किया. इसके बाद कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया.