नई दिल्ली : News Today : दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस जारी है. सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है.
ईडी ने कोर्ट में कहा कि षड्यंत्र रचने, पॉलिसी बनाने और उसे लागू कराने में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही है. जांच एजेंसी ने कहा कि वह जीओएम के मुखिया थे और उनको ना सिर्फ कैबिनेट के बारे में सारी जानकारी थी, बल्कि पॉलिसी के बदलाव में भी वे मुख्य भूमिका में थे. ईडी ने कहा कि पॉलिसी में फायदा पहुंचाने के बदले घूस ली गई.
एजेंसी ने कहा कि एक व्यक्ति को सिर्फ दो रिटेल लाइसेंस मिल सकता था और इसके लिए लॉटरी सिस्टम को अपनाया जाना था, सभी ज़ोन में 27 दुकानें थीं. ईडी ने कोर्ट को बताया कि पॉलिसी में बदलाव के बारे में जीओम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी नहीं थी, अगर तय प्रक्रिया के तहत बदलाव किया गया होता, तो इसके बारे में जीओम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी होती. ईडी ने कहा कि कोई भी पॉलिसी छुप कर नहीं बनाई जाती है, दिन के उजाले में सबकी जानकारी में नीतियां बनाई जाती हैं.
ईडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक अन्य मामले के संबंध में पहले से ही बंद थे. सीबीआई ने आप नेता सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
दरअसल, ईडी ने बीते 5 अप्रैल को अदालत में कहा था कि कथित आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ धनशोधन की जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और इसमें उनकी संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं. एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर जिरह के लिए समय मांगते हुए यह दलील दी थी, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने आवेदन पर बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की थी.