News Today : पीछा नहीं छोड़ रहा अतीक का अतीत! एक और केस में आरोप तय, माफिया को फिर होगी सजा?

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लखनऊ: News Today : लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण करने और देवरिया जेल में लाकर मारपीट करने, रंगदारी वसूलने के मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद समेत अन्य आरोपियों पर स्पेशल CBI कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. इन सभी के खिलाफ जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं समेत गंभीर 364a में आरोप तय हुए हैं. आईपीसी 364a में मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है. अब मुकदमा ट्रायल पर आ गया है. मामले में जल्द गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी. पुलिस उमर को कोर्ट में पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा में लखनऊ जेल ले गई. वहीं अतीक अहमदाबाद की साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुआ.

मोहित जायसवाल के साथ क्या हुआ था? जानें पूरा मामला
लखनऊ निवासी रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने 29 दिसंबर, 2018 को एक एफआइआर दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर से मोहित का अपहरण करा लिया. तंमचे के बल पर उन्हें देवरिया जेल ले जाया गया, जहां पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद ने मोहित को एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा. उन्होंने दस्तखत करने से इनकार किया तो, अतीक ने अपने बेटे उमर व गुर्गों गुफरान, फारुख, गुलाम व इरफान के साथ मिलकर उन्हें बंदूक की बट और लोहे की राड से बेतहाशा पीटा.

मोहित के बेसुध होते ही स्टाम्प पेपर पर जबरदस्ती उनके दस्तखत करवाए और करीब 45 करोड़ की सम्पति अपने नाम करा ली. अतीक के गुर्गों ने उनकी SUV गाड़ी भी लूट ली. मोहित जब अतीक और उसके गुर्गों के चंगुल से छूटे तो लखनऊ के कृष्णानगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. इस घटना के बाद माफिया अतीक अहमद को देवरिया जेल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने अतीक और उसके बेटे उमर समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया था. बाद में जब मामला सीबीआई के पास आया तो 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसी मामले में करेली के गौसनगर निवासी हमजा अंसारी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने एनबीडब्लू जारी किया था.