बिलासपुर / छत्तीसगढ़ के अधिकांश अधिवक्ताओं द्वारा एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के अधिनियम के तहत जारी किए गए टिकट का वकालतनामा में उपयोग नहीं किया जा रहा है | इसकी शिकायत मिलने पर 250 से अधिक वकीलों को नोटिस जारी किया गया है। स्टेट बार काउंसिल ने यह नोटिस जारी किया है | बताया जा रहा है कि एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए जारी टिकट को वकालत नामे में उपयोग नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके बाद प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में एक टीम द्वारा जांच की गई थी। जिसकी रिपोर्ट के आने के बाद शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें अगर वकीलों की तरफ से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की जा सकती है।
स्टेट बार के चेयरमैन प्रभाकर चंदेल के मुताबिक अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए टिकट जारी किया गया था | उन टिकटों को वकालतनामे में लगाना अनिवार्य है | क्योंकि उससे आने वाली राशि का उपयोग अधिवक्ताओं के वेलफेयर फंड के रूप में इस्तेमाल की जाती है और पिछले डेढ़ सालों से अधिवक्ताओं के द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है |