राजधानी में 10 मार्च तक धारा 144 लागू, इस वजह से सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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लखनऊ। Section 144 in Lucknow उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि लखनऊ में धारा 144 10 मार्च तक लागू रहेगी। महाशिवरात्रि, होलिका दहन और शबे बरात के साथ कई प्रवेश परीक्षाओं के आयोजनों के मद्देनजर लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोरदिया ने जारी किया है।

इस आदेश को जारी करते हुए बताया गया है कि 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शबे बरात से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जानी है, इसी को लेकर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है।

इसके अलावा लालबत्ती चौराहा से बंदरियाबाग चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा, अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा चौराहा, नाबेल्टी चौराह सहित मुख्य स्थानों पर पुलिस सुरक्षा रहेगी। बता दें कि लखनऊ में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण शहर भर में रास्तों के रूट भी बदले हुए हैं और हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है।