Reserve Bank Of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से देश के सरकारी, प्राइवेट और सहकारी बैंक समेत सभी के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं. अगर आपने भी देश के किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करा रखा है तो आरबीआई के नए नियम (RBI New Rules) को जरूर जान लें. रिजर्व बैंक ने अब बैंक के लेनदेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है यानी आप किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.
क्यों लगाई गई है रोक?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SBM बैंक (इंडिया) लिमिटेड पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला लिया है. आरबीआई ने बताया है कि अगली सूचना तक यह रोक लागू रहेगी.
जारी हुई प्रेस रिलीज
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के तहत आरबीआई ने एसबीएम बैंक को LRS लेनदेन रोकने का निर्देश दिया है, जिसको बैंक को फॉलो करना जरूरी है. इसके साथ ही आरबीआई ने प्रेस रिलीज भी जारी की है.
काफी चिंताओं के बाद उठाया ये कदम
रिजर्व बैंक ने प्रेस रिलीज में कहा है कि बैंकिंग अधिनियम के तहत आरबीआई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एसबीएम बैंक के लेनदेन को रोकने का फैसला लिया है. यह कार्रवाई काफी चिंताओं के बाद में की गई है.
यह एक फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है
बता दें कि एसबीएम बैंक मॉरीशस स्थित एसबीएम होल्डिंग्स की सहायक कंपनी है. SBM Group एक फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है, जो डिपॉजिट, लोन, बिजनेस के लिए फाइनेंस और कार्ड समेत अन्य सर्विस की पेशकश करता है.
3 करोड़ का लग चुका है जुर्माना
एसबीएम बैंक ने आरबीआई से लाइसेंस लेने के बाद में 1 दिसंबर 2018 को बैंकिंग सुविधाएं शुरू की थी. इस समय देश भर में कुल 11 ब्रांच हैं. साल 2019 में नियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.