वेश्यावृत्ति को मसाज पार्लर की आड़ में होने से रोकें,दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया पुलिस को निर्देश

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दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर की पुलिस को यह निर्देश दिया है कि मसाज पार्लरों की आड़ में वेश्यावृत्ति के धंधों को संचालित होने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। ये आदेश एक जनहित याचिका पर आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि देश की राजधानी में इस तरह के रैकेट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि,पुलिस द्वारा दायर एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2017 से सितंबर 2019 के बीच, शहर में 405 मसाज पार्लर संचालित हुए थे, और वेश्यावृत्ति रैकेट के बारे में 19 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसने कहा कि आठ शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज की गई और शेष 11 में लगाए गए आरोपों की जांच के दौरान पुष्टि नहीं की जा सकी। 

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा, “प्रतिवादी पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि मसाज पार्लरों की आड़ में वेश्यावृत्ति के धंधों को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएं।

“आदेश में,अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि “मसाज पार्लरों पर निगरानी रखें और जब भी वे किसी भी अवैध गतिविधियों को देखते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें।