दिल्ली: शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत छह आरोपियों को रिहा कर दिया है। रिहाई के आदेश के बाद 12 नवंबर 2022 को सभी को जेल से रिहा कर दिया गया।
मदुरै सेंट्रल जेल से रिहा होने के रविचंद्रन ने कहा, “उत्तर भारत के लोगों को हमें आतंकवादियों या हत्यारों के बजाय पीड़ित के रूप में देखना चाहिए। समय और शक्ति निर्धारित करती है कि कौन आतंकवादी या स्वतंत्रता सेनानी है लेकिन, समय हमें निर्दोष के रूप में न्याय दिलाएगा. भले ही हम आतंकवादी होने के लिए दोषी हों.”
राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने अपनी समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।इसके बाद कोर्ट ने बीते शुक्रवार मामले में सुनवाई करते हुए रिहा करने का निर्देश दे दिया था।