EWS SC Verdict: आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 10 फीसदी आरक्षण को लेकर 5 में 3 जजों ने जताई सहमति, CJI समेत 2 जज खिलाफ

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दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण को आगे भी जारी रखने के लिए हरी झंडी दे दी है। चीफ जस्टिय यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ में तीन जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया है। जबकि दो जजों ने इस पर अपनी असहमति जताई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय बेंच ने लम्बे इंतजार के बाद ही सही लेकिन फैसला सुनाकर एक बड़ी आबादी को राहत की साँस दी है। बेंच ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर फैसला सुनाया है। 

संविधान पीठ के पांच जजों में से तीन जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा कि 103वां संशोधन वैध है। जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस फैसले पर सहमति जताई है. उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूं. उन्होंने कहा कि एससी/एसटी/ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है।

ऐसे में उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि संविधान निर्माताओं ने आरक्षण सीमित समय के लिए रखने की बात कही थी. लेकिन 75 साल बाद भी यह जारी है।  हालांकि जस्टिस रविन्द्र भट ने फैसले में अपनी असहमति जताई है।

आर्थिक आधार पर आरक्षण फैसला सुनाते हुए जस्टिस रविंद्र भट ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा SC/ST/OBC का है. उनमें बहुत से लोग गरीब हैं. इसलिए, 103वां संशोधन गलत है. जस्टिस एस रविंद्र भाट ने 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण देने को भी गलत माना है। जस्टिस जेबी पारडीवाला ने भी अपना पक्ष रखा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करोड़ो बच्चों और छात्रों के सुनहरे भविष्य पर रचनात्मक और दूरगामी असर पड़ेगा।