Saturday, September 21, 2024
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बिना मास्क घर से निकले तो होगा जुर्माना, 740 लोगों पर गिरी गाज , निर्धारित समय के बाद खुले दुकानों को किया जाएगा सील  

रिपोर्टर – उपेंद्र डनसेना 

रायगढ़। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा समस्त जिलावासियों  को आह्वान किया गया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के विरूद्ध  लड़ाई में अपना सहयोग प्रदान कर वर्तमान में सशर्त लॉकडाउन का सभी लोग पूरी तरह पालन करें। अति आवश्यक हो तभी घर से मास्क,फेस कवर के निकलें, व्यापारीगण निर्धारित समय तक ही दुकानें खोलें।

वर्तमान में शासन द्वारा बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने को निषेध घोषित किया गया है, जिसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा सभी थाना प्रभारियों को उनके स्टाफ के साथ चालानी रसीद लेकर बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमते पाए जाने वाले व्यक्ति के विरूद्व कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं जो अमल में लाई जा रही है। गत तीन दिनों में रायगढ़ शहर एवं तहसीलों में बिना मास्क,फेस कवर के सार्वजनिक स्थानों पर घूमते पाये गए 740 लोगों को 100-100 रूपये का जुर्माना भरना पड़ा, यह कार्रवाई अभी भी जारी है। थानों में यह चालानी कार्रवाई हेतु विशेष टीम का गठन किया गया है, जिनके द्वारा प्रमुख चौक चौराहों पर प्रतिदिन अलग-अलग समय में बगैर मास्क,फेस कवर के घूमते लोगों को चालान किया जा रहा हैं।  

जिला पुलिस की यह कार्रवाई अग्रिम आदेश तक निरंतर जारी रहेगी। 24 जुलाई की  शाम जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दल बल के साथ शाम को शहर में पैदल भ्रमण कर व्यवस्था देखने निकले। इस दौरान कुछ दुकानदारों को दुकानों में देखा गया। जिन्हें निर्धारित समय के बाद कार्य पूरी तरह से बंद करने की समझाईश दी गई है। कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधे प्राथमिकी (एफआईआर) तथा निर्धारित समय के बाद खुली दुकानों पर सीधे सिलिंग की कार्रवाई की जावेगी।

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