उपेन्द्र डनसेना
रायगढ़ । अपर कलेक्टर आर.ए. कुरूवंशी ने आज सृजन सभाकक्ष में राजीव गांधी आश्रय योजना अन्तर्गत झुग्गी वासियों में निवासरत लोगों जिनके पास अवास का स्थाई पट्टा नहीं उनको स्थाई पट्टा देने के पूर्व सर्वे कार्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार नायब, तहसीलदार, पटवारी, नगरी निकाय के राजस्व उपनिरीक्षकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। अपर कलेक्टर ने सर्वे कार्य के लिए प्रपत्र कैसे भरा जाना है । इस संबंध अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई।
उन्होंने ने बताया कि योजना के तहत ऐसे व्यक्ति को 450 वर्ग फुट तक की भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता होगी। यदि झुग्गी वासी व्यक्ति के अधिभोग में 450 वर्ग फुट से अधिक भूमि होने की स्थिति में निम्नानुसार आधार पर निर्धारित क्षेत्रफल तक उसे पट्टा प्रदान किया जा सकेगा। नगर पंचायत क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट, नगरपालिका क्षेत्र में 800 वर्ग फुट, रायपुर को छोड़कर अन्य नगर पालिक निगमों क्षेत्र में 700 वर्ग फुट और रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्ग फुट शामिल हैं। अपर कलेक्टर ने सभी सर्वे करने वाले दलों को गंभीरता से प्रपत्र को भरने के निर्देश दिए और शासन के मापदंड का पालन करने के लिए कहा। साथ ही टीम अपनी जानकारी 25 अक्टूबर तक राजस्व विभाग के पास जमा करने के लिए कहा गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में शासकीय नजूल, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण की भूमि में निवास करने वाले आवासहीनों को भी ऐसे अधिभोग की भूमि के पट्टे की पात्रता होगी, जिनका घर के पते का राशन कार्ड बना हुआ है। यदि राशन कार्ड न हो तो नियम में उल्लेखित अन्य प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन पश्चात ही उसे पट्टा प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्व विभाग, नजूल विभाग एवं नगरीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।
