BJP विधायक समेत 40 लोगों को सुनाई गई सजा, जानें क्या है पूरा मामला

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झांसी : BJP साल 2006 में झांसी-ललितपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगाने के आरोप में दर्ज हुए मुकदमे में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल ने सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धनु लाल गौतम, पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व पार्षद आदर्श गुप्ता समेत 40 लोगों को दोषी करार देते हुए 1 माह की कैद और 1500 जुर्माने की सजा सुनाई है. पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धन्नूलाल गौतम ने कोर्ट में जुर्माने की राशि जमा कर दी, जबकि सदर विधायक ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है.

इस मामले में कोर्ट ने एक रेलवे कर्मचारी को बरी भी कर दिया. पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धन्नू लाल गौतम ने कोर्ट में 15 सौ रुपए का जुर्माना जमा कर दिया. वहीं दोषी करार दिए जाने के बाद सजा मिलते ही बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने कहा कि वह इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे. 16 आरोपियों के गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने सभी की फाइल फिलहाल अलग कर दी है.

अभियोजन पक्ष ने बताया कि प्रेम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजौली चौकी के पास एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में 90 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इन 90 लोगों में बीजेपी के विधायक रवि शर्मा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धन्नू लाल गौतम और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप आदित्य जैन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था. ढाबा संचालक को छोड़ने के एवज में अपहरणकर्ताओं ने लाखों रुपए की फिरौती की मांग की थी. इस अपहरण कांड के खिलाफ झांसी-ललितपुर नेशनल हाईवे की एक पट्टी पर जाम लगा दिया गया था. प्रेम नगर पुलिस ने इस मामले में 75 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 16 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी. मंगलवार को कोर्ट ने इस में सजा सुनाई.