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बड़ी ख़बर: अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट केस के 38 दोषियों को फांसी, 28 आरोपी बरी,घटना में 56 लोगों की हुई थी मौत…

नई दिल्ली:- गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस के दोषियों को सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। आज (18 फरवरी) विशेष अदालत में इस मामले में सजा सुनायी गई। बता दें कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कीगई थी वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील कोर्ट में की। गौरतलब है कि अहमदाबाद विस्फोट मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एआर पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब विस्फोट मामले में 49 दोषियों की सजा पर बहस पूरी हो गई है। 38 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है।

अदालत इस मामले में आज 18 फरवरी को सजा सुनाई। इस मामले में बहस के दौरान बचाव पक्ष ने दोषियों को कम से कम सजा देने की मांग की है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। आपको बता दें कि साल 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस घटना में 56 लोगों की मौत हुई थी, साथ ही 200 लोग घायल हो गए थे। यह दिल दहला देने वाली घटना 26 जुलाई 2008 को घटी थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन धमाकों की गूंज से हर कोई स्तब्ध था।

पहले 2 फरवरी को इस मामले में फैसला आना था, लेकिन स्पेशल कोर्ट के जज एआर पाटले कोरोना संक्रमित हो गए थे जिसके बाद इसे 8 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक घंटे के भीतर 21 बम धमाके हुए थे। अहमदाबाद पुलिस ने इस मामले में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं, सूरत में भी 15 और एफआईआर दर्ज की गईं थी। इन बम धमाकों में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।

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