पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी की जाति को लेकर दायर याचिका को छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने खारिज कर दी | गौरतलब है कि हाईपावर कमेटी ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय के आवेदन पर नोटिस भेजा था | जिसे अजीत जोगी ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी | इस याचिका की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में हुई |
इससे पहले हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी की जाति के खिलाफ फैसला सुनाया था | जिसे अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में लेकर गए थे | अजीत के पक्ष में हाईकोर्ट ने इस आधार पर फैसला सुनाया कि हाईपावर कमेटी का गठन वैधानिक तरीके से नहीं किया गया था | इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था | फिर नए नोटिफिकेशन के साथ जातियों के लिए छानबीन समिति बनाई गई | इस कमेटी को नंदकुमार साय ने आवेदन दिया | जिस पर सुनवाई करते हुए अजीत जोगी को नोटिस जारी किया गया |