हाईकोर्ट ने CGPSC सिविल जज परीक्षा रद्द करने के दिए आदेश, दोबारा होगी परीक्षा  

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बिलासपुर |  हाईकोर्ट ने CGPSC सिविल जज परीक्षा और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है । हाईकोर्ट ने PSC को फिर से परीक्षा लेने का आदेश दिया है । हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्रों से फिर से फीस नहीं ली जाएगी । 


बता दें कि CGPSC के अधिकांश प्रश्नों में गलतियां थी । जिसको लेकर आठ से अधिक परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था । जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल में मामले की सुनवाई हुई ।

 गौरतलब है 7 मई 2019 को ली गई ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे 2 जुलाई को जारी किए गए थे । हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बताया गया था कि पीएससी ने मॉडल आंसर में की गई आपत्ति के बावजूद गलत उत्तर के आधार पर नतीजे जारी किए हैं । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 6 फरवरी 2019 को विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत सिविल जज (प्रवेश स्तर) के 39 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था । 7 मई 2019 को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया । परीक्षा के दूसरे दिन 8 मई को मॉडल आंसर जारी किया गया, इसके लिए 24 मई तक ऑनलाइन दावा- आपत्ति मांगे गए । परीक्षा देने वाले कुमार सौरव ने भी कुछ प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए प्रमाण के साथ पीएससी को दस्तावेज भेजे । सभी दावा- आपत्ति का निराकरण करने के बाद पीएससी ने 22  जून 2019 को संशोधित मॉडल आंसर जारी किया, इसके बाद 2 जुलाई 2019 को प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए । प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों के आधार पर 39 पदों के लिए 427 परीक्षार्थियों को पात्र घोषित किया गया ।