बिलासपुर | हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी है । हाइकोर्ट ने ये रोक नवंबर के तीसरे सप्ताह में होने वाली अगली सुनवाई तक के लिए लगायी गयी है । 18 नवंबर को होगी अगले सुनवाई | कोर्ट ने विज्ञापन के संदर्भ में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, इसके साथ ही विज्ञापन में कुछ तकनीकी संशोधन के निर्देश भी दिये हैं । दरअसल कुछ दिन पहले ही पूर्ववर्ती सरकार में ली गयी आरक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने का सरकार ने निर्देश दिया था, जिसके बाद नये सिरे से रिक्तियां निकाली गयी थी । 2259 पदों के लिए जारी हुई रिक्तियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया ।
गौरतलब है कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था । इस विज्ञापन के विरोध में पूर्व आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल विज्ञापन पर रोक लगाने की अपील की थी । याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा था कि वो पूर्व में आयोजित आरक्षक की परीक्षा की तमाम अहर्ताओं को पूरा कर चुके थे । परीक्षा पास करने के बावजूद उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया ।
हालांकि परिणाम की लेट लतीफी को लेकर जब उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने पूर्ववर्ती विज्ञापन को निरस्त करने का निर्देश दिया । सरकार का कहना था कि बहाली के दौरान निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया, इसलिए नये सिरे से बहाली ली जायेगी ।