हाईकोर्ट ने आईपीएस रजनेश सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक , जांच में सहयोग करने के निर्देश |

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राज्य के चर्चित नान घोटाले मामले के निलंबित आरोपी आईपीएस रजनीश सिंह को हाईकोर्ट से आंशिक तौर पर राहत मिल गई है |  इसके साथ कोर्ट ने रजनेश सिंह के खिलाफ दवाबपूर्वक कार्रवाई और गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है ।  लेकिन रजनेश सिंह को भी SIT जाँच में सहयोग करने का निर्देशित किया गया है | रजनेश सिंह को राहत तो मिल गई लेकिन उन्हें भी अब जाँच में सहयोग करने के साथ जवाब देने के EOW के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा |

रजनेश सिंह ने अपने ऊपर हुए FIR और SIT के खिलाफ HC में याचिका लगायी थी ।  डीएसपी आर.के. दुबे ने नान मामले में दबावपूर्वक शिकायत लिखवाने का आरोप उनपर लगाया था । हाईकोर्ट में जस्टिस पी. सेम कोशी के सिंगल बैंच में रजनेश सिंह को ये बड़ी राहत दी है । रजनेश ने ये याचिका मार्च महीने में हाईकोर्ट में दायर की थी । आपको बता दें कि नान मामले के आरोपी मुकेश गुप्ता को भी इसी तरह की राहत कोर्ट से मिली थी |  जिसके बाद EOW ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था ।

गौरतलब है कि EOW नान घोटाले मामले में गलत तरीके से जांच के साथ अवैध फोन टेपिंग सहित कई अपराध दर्ज करते हुए डीजी मुकेश गुप्ता और आईपीएस रजनेश सिंह के खिलाफ FIR  दर्ज किया था, जिसके बाद भूपेश सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया गया था |  इस मामले की जाँच EOW की विशेष टीम कर रही है |