विज्ञापन नियमावली 2019 लागू , न्यूज वेबसाइटों के लिए मापदंड तय |

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रायपुर / जनसम्पर्क विभाग ने नए विज्ञापन नियम लागू कर दिये हैं। छत्तीसगढ़ राजपत्र में विज्ञापन संबधी नियमावली 2019 की अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही ये प्रभावशील हो गये हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रिंट मीडिया में राज्य दर को पहले की दर की तुलना में दो गुना कर किया गया है। इसके साथ ही डिजीटल माध्यम की उपयोगिता को देखते हुए न्यूज वेबसाइटों के लिए भी मापदंड तय किए गए हैं। इसके अनुसार ऐसी वेबसाइट जिनकी प्रतिमाह दस हजार की यूनिक यूजर संख्या हो और वह एक साल पुरानी हो तो उसे विज्ञापन दिए जाने पर विचार किया जाएगा।इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आनलाइन आवेदन लिया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों में आवश्यकता के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा।

विज्ञापन संबंधी नियमावली में प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज साइटों/न्यूज पोर्टलों के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है। विज्ञापन नियमावली 2019 को साइटट dprcg.gov.in और cg.nic.in/dpr पर देखा जा सकता है।