महीने भर बाद जूनियर जोगी आएंगे जेल से बाहर ,हाईकोर्ट से मिली जमानत  

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बिलासपुर | हाइकोर्ट से जूनियर जोगी को बड़ी राहत मिली है , छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी को हाईकोर्ट ने जमानत मिल गई है | बतादें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सार्वजनिक करते हुए अमित जोगी की जमानत  दे दिया है | 

 हाईकोर्ट में अमित जोगी की ओर से जबलपुर के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह और विवेक शर्मा ने की पैरवी की |  बहस के दौरान अमित जोगी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि मामला पूरी तरह दस्तावेज पर आधारित है |  इसलिए जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है. जस्टिस आर सी सामन्त की बेंच ने उन्हें ज़मानत दी है | फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में अमित जोगी गौरला जेल में बंद है |     


गौरतलब अमित जोगी को गौरेला थाने में समीरा पैकरा की ओर से दर्ज FIR में बिलासपुर स्थित घर से गिरफ़्तार किया गया था । समीरा पैकरा की FIR में आरोप था कि अमित जोगी ने गलत जन्मस्थान दर्शा कर चुनाव लड़ा ।जस्टिस आरसीएस सामंत की कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत हुई थी, जिसमें अमित जोगी की ओर से तर्क दिया गया था कि, यह वह प्रकरण है जिसमें समान मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज की थी । जिस मसले को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, उसी मसले पर FIR की गई है ।