बिलासपुर में नए ट्रैफिक नियम का कटा पहला चालान | 

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बिलासपुर | छत्तीसगढ़ में नए ट्रैफिक नियम अभी लागू ही नहीं हुए , लेकिन बिलासपुर तिफरा में चेकिंग के दौरान टून्न मलंग आलम में बीते तीन दिनों में अठारह बाईक सवार सपड़ाए है । मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने नए नियमों के अनुरुप दस हजार फ़ाईन का पर्चा टिका दिया है । पीड़ित राकेश यादव पिता शिवप्रसाद ने यातायात पुलिस द्वारा काटी गई रसीद दिखाते हुए कहा है कि जुर्माना पटाने के लिए दबाव है |  जो रसीद प्रस्तुत की गई है, उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अविनााश् टोप्पो के हस्ताक्षर हैं | 

सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत मित्रा ने यह मुददा सोशल मीडिया पर उठाते हुए पूछा है कि ये जुर्माना वर्तमान में किन नियमों के आधार पर लिया गया यह जांच का विषय है |  जब छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर नें नये नियम लागू करने से पहले विधि विभाग को अध्ययन कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं तब बिलासपुर पुलिस प्रशासन अपने मर्जी से नियमों का पालन किस आधार पर कर रहा है  |

छत्तीसगढ़ में सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जुर्माने के नए प्रावधानों को लेकर नागरिकों को यह राहत दे रखी है कि, वे मौक़े पर गलती मानते हुए समझौता शुल्क पटा सकते हैं जो कि बेहद ही मामूली है । लेकिन यदि मामला कोर्ट गया तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जुर्माने के नए प्रावधान प्रभावी होंगे । बिलासपुर में सपड़ में आए टून्नी में चल रहे बाईक सवारों का मामला कोर्ट गया है । जहाँ दस दस हजार जुर्माना कोर्ट ने कर दिया है, और इस जुर्माने के साथ ही छत्तीसगढ में भी ट्रैफ़िक जुर्माने के नए प्रावधानों की बोहनी हो गई है ।