पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत |

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पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है | हाईकोर्ट ने डॉ पुनीत गुप्ता को अग्रिम जमानत दे दी है । डॉ पुनीत गुप्ता को भर्ती और निविदा के मसले पर गड़बड़ी का आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ गोलबाजार थाने में अपराध दर्ज किया गया था ।   डॉ पुनीत गुप्ता के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अलग अलग डी FIR दर्ज की गई थी  | 

  डॉ पुनीत गुप्ता के खिलाफ  रायपुर के पंडरी थाने में कांग्रेस नेत्री डॉ. किरणमयी नायक के आवेदन पर 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत पहली FIR दर्ज की गई थी  |  जबकि दूसरी FIR रायपुर  के गोलबाज़ार थाने में 15/03/ 2019 तारीख को की गई |  पुनीत गुप्ता के खिलाफ अपराध क्रमांक 70/19, आईपीसी की धारा 409,467 468,420 और 120 के तहत मामला दर्ज किया है |  डीकेएस अस्पताल प्रबंधन की ओर से डायरेक्टर डॉ. के के सहारे ने मामला दर्ज कराया है |  बता दें कि जब डीकेएस अस्पताल बनकर तैयार हो रहा था, उस वक्त पुनीत गुप्ता अस्पताल के अधीक्षक थे ।  बचाव पक्ष के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया,जस्टिस अरविंद चंदेल की कोर्ट में कल इस पर बहस हुई थी, अदालत ने अब से कुछ देर पहले डॉ पुनीत गुप्ता को अग्रिम जमानत दे दी है ।