रायपुर / नागरी आपूर्ति निगम (नान) घोटाले के मुख्य आरोपी चिंतामणी चंद्राकर काे सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। दरअसल चिंतामणी चंद्राकर ने नान घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंंने कहा था कि उन्हें एसआईटी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही चंद्राकर को हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चंद्राकर के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
बता दें कि ईओडब्ल्यू और एसीबी टीम ने फरवरी 2015 में नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें 36 हजार करोड़ की आर्थिक अनियमितता की जानकारी मिली। इसी गड़बड़ी की अब प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार नए सिरे से जांच करवा रही है।
