बहुचर्चित डीकेएस अस्पताल घोटाला मामले में PNB के तत्कालीन डीजीएम राजीव खेड़ा को स्पेशल कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है । कोर्ट ने उन्हें 2 लाख रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है । मामले की सुनवाई भष्ट्राचार निवारण की स्पेशल कोर्ट की न्यायधीश लीना अग्रवाल की अदालत में कल हुई थी ।
गौरतलब है कि राजीव खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई थी । जिसमे सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला अपने पास मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था | इस दौरान अदालत ने राजीव खेड़ा को गोल बाजार पुलिस का जांच में सहयोग करने कहा है | साथ ही पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित होना होगा | अदालत ने कहा कि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मामले में साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा | जांच के दौरन विभिन्न न्यायालय के सामने प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अपने नियमित उपस्थिति देगा |
दरअसल डीकेएस अस्पताल के 64 करोड़ रुपए के लोन घोटाले मामले में फंसे जाने के डर से पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन डीजीएम राजीव खेड़ा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी । डीकेएस अस्पताल के घोटाला मामले में जांच चल रही है । पीएनबी बैंक के तत्कालीन डीजीएम राजीव खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी का पुलिस इसका विरोध कर रही थी । पुलिस का दावा है कि रिमांड में लेकर पूछताछ करने से उन्हें राजीव खेड़ा से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है ।