अब हो रहा है न्याय, क्योंकि भूपेश हैं तो निश्चित है |निलंबित भापुसे मुकेश गुप्ता के जमीन फर्जीवाडे में अपराध दर्ज होने की शुरूवात हुई|
आज सुपेला थाना, भिलाई में प्रमाणिक दस्तावेज़ आधारित तथ्यात्मक शिकायत पर भापुसे मुकेश गुप्ता पर विभिन्न धाराओं में अपराध पंजिकृत कर लिया गया है।
शिकायतकर्ता मानिक मेहता ने भापुसे मुकेश गुप्ता द्वारा पुलिस अधिक्षक दुर्ग रहते हुए तथा इस नाते तत्कालीन साडा, भिलाई के पूर्व पदेन सदस्य होने के नाते, अपने पद व प्रभाव का एच्छिक व आपराधिक दुरूपयोग करते हुए साडा भंग होने के एक दिन बाद ही अर्थात् 9/6/1998 को, कूटरचना कर, 2928 वर्ग फुट के आबंटित भूखण्ड के स्थान पर, उससे लगभग दोगुने भूखण्ड (5810.40 वर्ग फुट) की रजिस्ट्री चैक देकर दिनांक 11/6/1998 को करवा ली थी, जबकी उक्त चैक की राशी 13/6/1998 को जमा हुई थी। यानी कि बिना पैसे पाए ही विघटित हो चुकी साडा से भापुसे मुकेश गुप्ता के अपने नाम उक्त जमीन चढ़ावा ली थी। ये मुकेश गुप्ता द्वारा अपने पद व प्रभाव के दुरूपयोग का स्पष्ट मामला है।

उक्त जमीन क्रय करने पश्चात् मुकेश गुप्ता द्वारा बिना विभाग को सूचित किये या अनुमति लिए बगैर ही उसपर लाखों की ईमारत बनवा डाली थी, तथा जब इस मामले का खुलासा होने लगा एवं उसपर अन्य जांच प्रारंभ हो गयीं तो मुकेश गुप्ता ने इस मकान को 42 लाख बेचकर दिल्ली में 1 करोड़ 5 लाख का घर खरीद लिया। इस मकान को पहले लगभग 27 लाख में, जो तत्कालीन बाजार मूल्य था, बेचने की सूचना देते हुए निलंबित मुकेश गुप्ता ने विभाग को लिखित रूप से किया था। फिर अचानक से इसने उक्त सौदे के रद्द होने की सूचना विभाग को दी थी एवं अगले ही दिन पुन: नये विक्रेता से उसी संपत्ति का सौदा 42 लाख में होना किया था।

ये तभी किया होना प्रतीत होता है जब दिल्ली में क्रय किये गये मकान में एक नंबर के पैसों की व्यवस्था न हो पाई होगी। ऐसे भी भी इस बात का कारण तो समझना होगा कि, कोई विवादित व्यापारी, एक आला पुलिस अधिकारी की संपत्ती तत्कालीन बाजार मूल्य से डेढ़ गुना मंहगी क्यों खरीदेगा। इन तथ्यों के मद्देनज़र ये स्पष्ट रूप से प्रथमदृष्टिया नज़र आता है कि, भापुसे मुकेश गुप्ता द्वारा नेहरू नगर स्थित 67/5 पश्चिम वाली संपत्ति की खरीदी व बिक्री दोनों में एच्छिक व इरादतन रूप से, अपने पद व प्रभाव का दुरूपयोग, तथा शासकीय रिकार्डों में हेरफेर कूटरचित तरीके से किया गया था, जो अपराध की श्रेणी में आता है। निलंबित भापुसे मुकेश गुप्ता के इसी कृत्य पर थाना सुपेला में आज अपराध क्रमांक 605/2019 पंजिबद्ध किया गया है। भरोसा है कि, भूपेश सरकार में अब न्याय होगा, व रमन सरकार के समस्त शहयुक्त अरोपियों पर अपराध पंजिकृत भी होंगें व उनको गुणदोष के आधार पर सजा भी होगी।