छत्तीसगढ़ में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू ? शराब के नशे के आरोप में बाइक सवार पर पंद्रह हजार का जुर्माना | महासमुंद की घटना | 

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महासमुंद | छत्तीसगढ़ में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पुलिसिया आतंक शुरू | छत्तीसगढ़ में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चालानी कार्रवाही शुरू हो गई है | हालांकि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को जस की तस लागू करने में  कोई रूचि नहीं दिखाई है | यहाँ तक कि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने को लेकर सिर्फ बैठकों को ही निर्देशित किया है | बावजूद इसके राज्य का पुलिस महकमा नए प्रावधानों के तहत नागरिको को अपनी गिरफ्त में ले रहा है | ताजा मामला महासमुंद का है | जहां शराब पीकर गाडी चलाने के आरोप में पुलिस कर्मियों ने एक शख्स को धर लिया | बताया जाता है कि बगैर मेडिकल टेस्ट किए ही इस शख्स को पंद्रह हजार रुपए की जुर्माने की रशीद थमा दी गई |

 
महासमुंद जिले के बेलसोंडा गांव निवासी मोहित पटेल की दलील है कि नदी मोड़ के पास तैनात पुलिस कर्मियों ने उस पर नशे की हालत में गाडी चलाने का आरोप लगाया | उसके मुताबिक उसने एक दिन पहले शराब पी थी | लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसकी एक ना सुनी और पंद्रह हजार का चालान काट दिया | उधर इस संबध में स्थानीय पुलिस अधिकारीयों से संपर्क साधा गया ,ताकि हकीकत का पता लगाया जा सके | लेकिन स्थानीय थाने से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल सका | 


छत्तीसगढ़ में इसके पूर्व भी नए प्रावधानों को लेकर होने वाले चालान पर पीड़ितों ने आपत्ति जाहिर की है | बावजूद इसके ऐसी घटनाओ पर ना तो परिवहन विभाग संज्ञान ले रहा और ना ही राज्य शासन | जाहिर है ,आने वाले दिनों अनाधिकृत रूप से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लेकर सड़को में बवाल मचेगा | उधर नए प्रावधानों को लागू करने को लेकर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है | ऐसे में नए मोटर व्हीकल एक्ट को पिछले दरवाजे से प्रभावशील करने का मामला सवालों में है |