गैर – शादीशुदा जोड़े का होटल के कमरे में रुकना अब अपराध नहीं , मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से खलबली , कई संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में ।

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वेब डेस्क / मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले ने खलबली मचा दी है | उसके फैसले से होटल कारोबारी खुश है , लेकिन कई सामाजिक और महिला संगठनो की भौंए तन गई है | हाईकोर्ट ने कहा है कि दो अविवाहित वयस्कों का होटल के कमरे में रुकना कोई अपराध नहीं है |

अदालत के मुताबिक दो वयस्को की लिव -इन रिलेशनशिप अपराध नहीं मानी जाती है | जस्टिस एमएस रमेश ने हाल में एक आदेश में कहा कि ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है, जो अविवाहित महिला और पुरुष को होटल के कमरे में ठहरने से रोकता हो | कोयम्बटूर के ”हायर सर्विस अपार्टमेंट ”की सील खोलने का आदेश देते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की है | अनैतिक गतिविधियों की शिकायत के बाद इस साल जून में पुलिस के छापे में होटल के कमरे में अविवाहित जोड़ा मिला था | एक अन्य कमरे से शराब की बोतले भी मिली थी | उसके बाद ही ”हायर सर्विस अपार्टमेंट ” सील किया गया था | जस्टिस रमेश ने कहा कि बिना किसी कानून के परिसर में अविवाहित जोड़ा रहने  के आधार पर उसे सील करना पूरी तरह से अवैधानिक है |