बिलासपुर / कोरबा में दंतैल हाथी गणेश को बंधक बनाने व उसके लोहे की चैन तोड़कर भागने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वन विभाग से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गणेश नामक हाथी को 23 जुलाई को पकड़ा गया था जो कि 24 जुलाई की देर रात को जंजीर तोड़ कर भाग गया । याचिका में उसके पांव में जंजीर बंधे होने के कारण हाथी को तकलीफ में बताया गया है। याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति पीपी साहू की युगल पीठ ने वन विभाग से इस मामले में जवाब मांगा है ।
हाईकोर्ट ने इस मसले पर वन विभाग को 2 सप्ताह के अंतर जवाब देने के आदेश दिए हैं।प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी ने गणेश को पकड़कर सूरजपुर के रमकोला तोमर स्थित हाथी रेस्क्यू व पुनर्वास सेंटर भेजने का आदेश दिया है। जबकि पहले हाथी रहवास क्षेत्र वाले वन में उसके पुनर्वास का प्रयास करना है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार अनिवार्य है। वन विभाग ने हाथी को बंधक बनाकर अधिनियम का उल्लंघन किया है।