करीब बीस साल से चल रहे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले पर आज दोबारा जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई है | 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके सह कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर कांकाणी गांव में एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था, जिसपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है |
इस केस के चलते सलमान को समय-समय पर कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ती है और सुनवाई के लिए भी जाना पड़ता है | हालांकि ऐसा हमेशा ही होता कि सलमान अपने केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद होते हैं | साल 2018 में 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी | सलमान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा था | वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया था | सलमान ने निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जिला एवं सेशन कोर्ट में अपील की थी | 7 अप्रैल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी | इसके बाद सलमान के वकील ने उनकी जमानत की अर्जी डाली थी, जिसपर अभी भी कार्यवाही हो रही है |
गुरुवार 4 जुलाई को जोधपुर कोर्ट में सलमान की जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमें सलमान खुद मौजूद नहीं थे | ऐसे में कोर्ट ने सलमान को अगली डेट दे दी है | अब इस मामले की सुनवाई 27 सितम्बर 2019 को होगी |