बिलासपुर / हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ से कश्मीर के आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिलासपुर के एक हॉस्पिटल में काम करने वाले दो युवकों के खाते में लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन होता था और राशि दिल्ली व कश्मीर के एटीएम से निकाली जाती थी। पुलिस ने इस मामले में बिलासपुर के साथ ही जांजगीर-चांपा और कश्मीर से आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के संबंध पाकिस्तान को भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी देने वालों से हैं।
चार आरोपियों ने जमानत अर्जी लगाई थी, यह खारिज कर दी गई है। आरोपी अभी सेंट्रल जेल में हैं। सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिलासपुर के एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाले जांजगीर निवासी मनेंद्र यादव व संजय देवांगन के कई बैंक खाते खोले हैं, इसमें लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन राशि दिल्ली और कश्मीर के एटीएम से निकाली जाती है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसके लिए कमीशन मिलता है।