उपेंद्र डनसेना {Edited By: ऋतुराज वैष्णव}
रायगढ़। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ बिलासपुर ने राज्य विधानसभा 2018 के दौरान आबकारी विभाग रायगढ़ द्वारा अवैध मदिरा परिवहन करते पकडी गई लॉरी कन्टेनर और 1200 पेटी बडवाईजर बीयर को सशर्त मुक्त करने का आदेश दिया है। इस हेतु लॉरी कंटेनर (क्रमांक छस् 01 ज्ञ 8759) के लिए बीस लाख रूपये का बॉंण्ड और बीयर के लिए तीस लाख रूपये का बॉण्ड जमा करने संबंधित फ्र्रेटको कंपनी को आदेशित किया है।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि श्री लीलाधर चन्द्रा, नायब तहसीलदार, रायगढ़ द्वारा विधानसभा चुनाव 2018 में स्थैतिक निगरानी दल के साथ पुराना जिंदल बेरियर उर्दना रायगढ़ के पास वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान एक ट्रक में 1200 पेटी बडवाईजर बीयर पाया गया था, गाडी के ड्राईवर द्वारा प्रस्तुत परमिट में रूट मल्लेपल्ली नागपुर, संबलपुर, झारसुगुडा, राऊरकेला, रांची, धनबाद, बांका, साहिबगंज, डलकोला, सिल्लीगुडी लिखा था। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन का मार्ग अंकित नहीं था। परमिट में दर्ज के अनुसार गाडी को नागपुर से रायपुर-सरायपाली होकर सम्बलपुर जाना था। ड्रायवर ने बताया कि वह ट्रांसपोर्टर के बताये अनुसार नागपुर से रायगढ़ होकर राची जा रहा है। अधिकारियों ने पूछा कि क्या वह परमिट में दर्ज रूट अनुसार चल रहा है ? इस पर ड्राईवर ने नागपुर से रांची जाने का यह शार्टकट जिसमें बगैर संबलपुर, झारसुगुडा, राऊरकेला गये ही वह नागपुर से रांची पहुॅच जाता, इससे डीजल और समय की बचत होती है।
इस प्रकार परमिट में दर्ज रूट से भिन्न रूट पर मदिरा के अवैध परिवहन पर विधिवत कार्यवाही करने आबकारी विभाग से श्री रमेश कुमार अग्रवाल आबकारी उप निरीक्षक उपस्थित हुए। उन्होने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)(क), 34(2), 47(क) और 59(क) के तहत् अवैध परिवहन, दण्डनीय तथा अजमानतीय अपराध होने से मौके पर आरोपी महेश कुमार महतो पिता जगदीश महतो जाति यादव 32 वर्ष, पता- पिठरौन पो. ककवारा,थाना- बांका, जिला- बांका (बिहार) को गिरफ्तार कर प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी को रिमॉण्ड पर जेल दाखिल किया। कंटेनर (क्रमांक छस् 01 ज्ञ 8759) में बारह सौ पेटी बडवाईजर बीयर, प्रत्येक पेटी में 12 बोतल (कुल-14400 बोतलो में भरी 9360 ब.ली. बीयर) को जप्त एवं सीलबंद कर सुरक्षार्थ पुलिस थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में रखा गया। बडवाईजर बीयर की एक बोतल का मूल्य 190/- रूपये इस प्रकार 14400 नग बीयर बोतलों का मूल्य 27.36 लाख रूपये और ट्रक का मूल्य लगभग 20 लाख रूपये आंका गया। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47(क) के तहत् प्रकरण में जप्त मदिरा और वाहन को अधिहरण और राजसात करने माननीय कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ में चालान प्रस्तुत किया गया। सहायक आयुक्त आबकारी श्री दिनकर वासनिक, रायगढ़ के मार्गदर्शन में प्रकरण की संपूर्ण विवेचना आबकारी उप निरीक्षक श्री रमेश कुमार अग्रवाल ने की थी, जिसमें आबकारी आरक्षक श्री उमाशंकर शर्मा और जयदान तिर्की की सराहनीय भूमिका रही। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध शराब परिवहन का यह सबसे बड़ा प्रकरण है, जिसमें 1200 पेटी बीयर से भरा ट्रक के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, साथ ही ट्रक और शराब को राजसात करने की कार्यवाही की गई।