
नई दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सोशल मीडिया के अकाउंट
को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए केंद्र को पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिए जाने
का अनुरोध किया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि आधार कार्ड को सोशल मीडिया
अकाउंट से जोड़ा जाए ताकि फर्जी और पेड न्यूज की जांच की जा सके।
अदालत में इस याचिका को बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता उपाध्याय से कहा, ‘हर चीज के लिए उच्चतम न्यायालय आने की जरुरत नहीं है। यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय में है और आपको वहां जाना चाहिए।’
सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है सुनवाई
इससे पहले फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधार से लिंक मामले को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि हमने सुना है कि सरकार सोशल मीडिया लिंकिंग को लेकर गाइडलाइन लेकर आ रही है. यह बहुत जरूरी है, लेकिन निजता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए | इंटरनेट वाइल्ड वेस्ट की तरह है |