सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील सीडी कांड के ट्रायल पर रोक लगा दी | दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में अश्लील सीडी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका दी | इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है | याने अब इस केस का ट्रायल रोकना पड़ेगा। सीबीआई इस केस की जांच पूरी कर चुकी है ।
बतादें कि सीबीआई ने इस मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर किसी अन्य राज्य में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी । सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है | सीबीआई ने 29 सितंबर को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच में यह अर्जी लगाई थी |
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि, राज्य पुलिस इस मामले में गवाहों और शिकायतकर्ता के खिलाफ अपराध दर्ज कर चुकी है, मामले के गवाहों ने धमकी की लिखित शिकायत भी की है । इसलिये इस प्रकरण की राज्य से बाहर सुनवाई की जाए । सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रारंभिक आदेश देते हुए चल रहे विचारण को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश देते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है । राज्य का जवाब आने के बाद सीबीआई की याचिका पर अंतिम निर्णय आएगा ।
अश्लील सीडी कांड में रिंकू खनूजा की खुदकुशी के बाद सीबीआई ने अप्रत्यक्ष तौर पर जांच में तेजी नहीं दिखाई | सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में कैलाश मुरारका और चार अन्य लोगों को पक्षकार बनाया है | 27 अक्टूबर 2017 को पूर्व मंत्री की कथित सीडी उजागर होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया था |
