गरियाबंद में 10 कारोबारियों पर 1 लाख 12 हजार का जुर्माना लगाया गया है | अवमानक एवं मिसब्रांड खाद्य सामग्रियों पर ये जुर्माना लगाया गया इन व्यापारियों के यहां से खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी तरुण बिरला के नेतृत्व में टीम ने सैंपल लिए थे | जांच में ये सैंपल फेल हुए थे काजू कतली मैं ब्लैक पार्टिकल मिले थे, पेड़ा, पोहा, शक्कर में धूल मिट्टी के कण मिले इसके अलावा बिस्किट मिक्चर साबूदाने के पैकेट पर आधी अधूरी और अधूरी भ्रामक जानकारियां लिखी हुई पाई गई | जिसके बाद इन व्यवसायियों से जब इन सामानों का बिल मांगा गया था , तो ज्यादातर बिल भी प्रस्तुत नहीं कर पाए थे |
सैंपल फेल होने के बाद अवमानक एवं मिसब्रांड मिले खाद्य पदार्थों पर बनाए गए प्रकरण को गरियाबंद जिला कलेक्ट्रेट के अपर कलेक्टर के के बिहार के समक्ष प्रस्तुत किया गया | जिस पर उन्होंने विभिन्न अधिनियम के कई धाराओं के तहत पाई गई गलतियों के लिए लिए इन व्यापारियों पर 10 से 20 हजार तक जुर्माना लगाकर इस तरह की गलतियों के लिए उन्हें चेताया है कि दोबारा ऐसा ना मिले | मिठाई दुकान संचालकों को साफ स्वच्छ एवं धूल रहित स्थान पर मिठाई बनाने और रखने को कहा किराना दुकान वालों को भी खाद्य पदार्थ को धूल से बचाने को कहा इसके अलावा सभी दुकानदारों को ग्राहकों के बेचने के लिए खरीदते समय भी बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट और इनग्रेडिएंट की पूरी जानकारी लिखी है या नहीं यह देख कर ग्राहकों को सामान देने को कहा | खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि कुछ दिन पहले तीन और व्यापारियों पर इसी तरह के मामलों में 55 हजार का जुर्माना लगाया गया था | वहीं एक दूध बेचने वाले का दूध भी जब पतला मिला तो उस पर भी ₹2000 का जुर्माना लगाया गया है |