केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में SPG संशोधन बिल पेश किया | अमित शाह ने कहा कि इस कानून में कुछ बदलाव के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं, शुरुआत में SPG एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी | बाद में एक कानून बना, जिसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काम करने लगा | शाह ने कहा कि अब सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ये सुरक्षा मिलेगी, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को पांच साल तक ये सुविधा मिलेगी |
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से SPG नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण गांधी परिवार से SPG सुरक्षा वापस ले ली गई है | इस मसले पर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त हंगामा किया गया था | सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अभी तक SPG सुरक्षा मिलती थी लेकिन अब इनकी सुरक्षा CRPF के हाथ में चली गई है | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1991-94 में इसमें संशोधन हुआ, उसके बाद भी कई बार संशोधन हुआ | गृह मंत्री बोले कि संशोधन होने के बाद जो एक्ट बनेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा | जो प्रधानमंत्री आवास पर रहते हैं, उन्हें ये मिलेगा |
वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को पांच साल की अवधि के लिए SPG प्रोटेक्शन मिलेगा | गृह मंत्री बोले कि संविधान के अनुसार हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ही हैं, उनके कार्यालय को सुरक्षित करने के लिए SPG बनी है | हमारे देश में जो दो पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है जो देश के लिए बड़ी क्षति है, जिसके बाद इस कानून को बनाया गया | अब हमारी सरकार इसमें संशोधन कर रही है, जिसके तहत पीएम को ये सुरक्षा मिलेगी | पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को ये सुविधा पांच साल के लिए करेगी |
अमित शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कमेटी बनी उसने इस तरह के ग्रुप की मांग की थी | इसमें सिर्फ किसी व्यक्ति की सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि उनके पद, कार्यालय समेत अन्य सभी बातों को भी ये ग्रुप सुरक्षा देता है | गृह मंत्री बोले कि दुनिया के कई देशों में इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं | हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है ये और महत्वपूर्ण बने | मेरा सदन से अनुरोध है कि एकमत से सभी बिल को पास करें |