अमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, SIT जाँच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक |

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  पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के विशेष सचिव रहे अमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है   वहीं भूपेश बघेल सरकार को तगड़ा झटका लगा है |   हाईकोर्ट में अब से कुछ देर पहले जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने अमन सिंह की ओर से पेश आवेदन पर सुनवाई करते हुए अमन सिंह के विरुद्ध गठित SIT को किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से रोक लगा दी है । अमन सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि जिस मामले में सरकार पहले ही उनको एनओसी दे दी है |  उसकी दोबारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है,  इसलिए जांच को निरस्त किया जाए. मामले में आगामी सुनवाई 27 फरवरी को होगी | 

            पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी अमन सिंह के खिलाफ PMO  में हुई शिकायत पर राज्य शासन ने जांच के आदेश दे दिये हैं |  इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने एक आदेश जारी किया है,जिसमें  ईओडब्ल्यू के महानिदेशक को PMO  से प्राप्त शिकायत का हवाला देते हुए अमन सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिये गये हैं | 

   गौरतलब है कि  राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में आर्थिक अपराध शाखा से कहा गया है कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था |  दिल्ली के विजया मिश्रा ने अमन सिंह के खिलाफ पीएमओ में शिकायत की थी |  जिसमें पीएम और वित्तमंत्री से भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के तहत अमन सिंह के खिलाफ जांच की मांग की गई थी । पीएमओ से की गई अपनी शिकायत में विजया मिश्रा ने दावा किया है कि आइआरएस से वीआरएस लेने के बाद अमन कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ में अपनी संविदा नियुक्ति के दौरान यह तथ्य छिपाया था कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की जांच पेंडिंग नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में डेपुटेशन से पहले 2001-2002 में कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में बेंगलूरु में डिप्टी कमिश्नर रहते हुए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जांच की गई थी ।  इसके बाद भी संविदा नियुक्ति देते समय नोटशीट में लिखा गया कि अमन सिंह के खिलाफ कोई जांच पेंडिंग नहीं है ।