बिलासपुर / जनता कांग्रेस जोगी के सुप्रीमों और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी को बिलासपुर हाई कोर्ट से झटका लगा है | हाई कोर्ट ने अजीत जोगी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जाति मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी | अजित जोगी की ओर से यह दलील दी गई थी कि जिस एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ अपराध दर्ज हुआ है वह 2013 में अस्तित्व में आया है और जोगी का प्रमाणपत्र 1967 में बना था। मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार को हाई कोर्ट ने फैसला दिया है | कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया है | इसे अजीत जोगी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है |
बता दें कि पूर्व सीएम अजीत जोगी की जाति को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने 23 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट दी थी | इसमें कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया था | सथ ही बिलासपुर प्रशासन को मामले में दस्तावेज जब्त कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे | इसके बाद बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने अजीत जोगी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी |