अंतागढ़ टेपकांड मामले में भूपेश बघेल सरकार को तगड़ा झटका , सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर |

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बिलासपुर / छत्तीसगढ़ में राजनैतिक तूफान लाने वाले अंतागढ़ टेपकांड मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से तगड़ा झटका मिला है | राज्य सरकार के तमाम आरोप कमजोर पाए जाने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी | इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है | उसका आरोप है कि भूपेश बघेल सरकार झूठे मामले में उनके कार्यकर्ताओं और अधिकारीयों को फंसा रही है | उधर कांग्रेस ने इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है | हालांकि आरटीआई कार्यकर्ता इसे बीजेपी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की  नूरा कुश्ती करार दे रहे है | उनका मानना है कि बीजेपी के तमाम गुनाहों को राज्य की भूपेश बघेल सरकार पहले ही माफ़ कर चुकी है | सिर्फ उस पर अब अदालत की मुहर लगना बाकी है | अंतागढ़ टेप मामले में कांग्रेस सरकार की साख दांव पर थी | 

बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपी बनाये गए पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतू पवार को हाई कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है |   बिलासपुर हाई कोर्ट ने मामले में तीनों आरोपियों को अ​ग्रिम जमानत दे दी है |  अदालत ने याचिककर्ताओं की ओर से दिए गए सभी दलीलों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत मंजूर की है | जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने जमानत मंजूर की |  याचिककर्ताओं का तर्क था कि अंतागढ़ टेप ओरिजनल नहीं है | यह टेप राज्य की कांग्रेस सरकार ने पेश किया  था | टेप की असलियत को लेकर विरोधाभाषी  स्थिति शुरुआती दौर में ही बन गई थी |  
 

अंतागढ़ टेपकांड मामले में FIR दर्ज होने के बाद पूर्व मंत्री राजेश मूणत, डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार ने रायपुर जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी | जिला न्यायालय ने इसे नामंजूर कर दिया था | मामले की अगली सुनवाई बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई थी |  यहां याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपियों ने तर्क दिया कि राजनीतिक द्वेष के कारण कांग्रेस सरकार ने पुलिस थाने में यह झूठा मामला दर्ज करवाया है |  इस मामले में प्रदेश के पूर्व  मुख्यमंत्री अजीत जोगी व उनके पुत्र अमित जोगी के अलावा  पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता और तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार के साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी |  रायपुर के पंडरी थाने में कांग्रेस नेत्री और पूर्व मेयर डॉ. किरणमयी नायक के आवेदन पर 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया था | 

फ़िलहाल लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के मतदान के पहले तमाम आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर होने के बाद बीजेपी हमलावर मुद्रा में है | उसकी दलील है कि झूठे मामले में फँसाने के चलते ही कांग्रेसियों की दलीले ख़ारिज हुई | उसके मुताबिक अभी तो यह पहला मामला है , आने वाले सभी मामलों में भी कांग्रेस सरकार मुंह की खायेगी |