प्रेम प्रकाश शर्मा \ छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने हिमाचल प्रदेश ले जाकर मानव तस्करी करने के मामले में दोषी पाए गए 2 लोगों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है। अर्थदंड की अदायगी में चूक किए जाने पर 6-6 माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त होगा। गरीब परिवार के पांच युवकों को मानव तस्करी करने वालों के हाथों में सौंपे जाने का यह मामला दो वर्ष पूर्व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर के समक्ष पीड़ितों के परिजनों की शिकायत के बाद दर्ज किया था|
इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने अभियुक्त प्रकाश टोप्पो जशपुर और बिहार निवासी राजेश राम उम्र 30 वर्ष के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इन अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व पांच पीड़ितों की हिमाचल प्रदेश से बरामदगी के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ था। न्यायालय ने इस मामले में उभयपक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य से यह साबित हुआ कि अभियुक्त प्रकाश टोप्पो और राजेश राम ने एक साथ मिलकर पीड़ित राजेश कुजूर, अलवन टोप्पों, दिलीप टोप्पो, कुलवंत बड़ा, और मुकेश राम का शोषण करने के प्रयोजन से कपट पूर्वक या अच्छा काम दिलाने का लालच देकर जशपुर जिले से उन्हें हिमाचल प्रदेश ले गए और अलग-अलग व्यवसायिकों से धनराशि प्राप्त कर उक्त पीड़ितों को दासता के अधीन कर मानव दुर्व्यापार किया। इसी मामले में दोनों दोषियों को कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई.