हाईपावर कमेटी के नोटिस के खिलाफ दायर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज |

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पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी की जाति को लेकर दायर याचिका को  छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने खारिज कर दी | गौरतलब है कि हाईपावर कमेटी ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय के आवेदन पर नोटिस भेजा था |  जिसे अजीत जोगी ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी | इस याचिका की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में हुई |  

 इससे पहले हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी की जाति के खिलाफ फैसला सुनाया था |  जिसे अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में लेकर गए थे |  अजीत के पक्ष में हाईकोर्ट ने इस आधार पर फैसला सुनाया कि हाईपावर कमेटी का गठन वैधानिक तरीके से नहीं किया गया था |  इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था |  फिर नए नोटिफिकेशन के साथ जातियों के लिए छानबीन समिति बनाई गई |  इस कमेटी को नंदकुमार साय ने आवेदन दिया |  जिस पर सुनवाई करते हुए अजीत जोगी को नोटिस जारी किया गया |