राज्य सरकार ने जंगली जानवरों से होने वाली मौतों पर सरकार ने आर्थिक सहायता चार लाख से बढ़ाकर की छह लाख |

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राज्य शासन ने जंगली जानवरों से होने वाली मौतों पर सरकार ने आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी है | जंगली हाथी, भालू समेत अन्य हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि किए जाने पर दी जाने वाली सहायता/क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करते हुए इसे 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है । 

 जानकारी के मुताबिक वन विभाग द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ में जंगली जानवरों द्वारा जनहानि यानी मृत्यु होने पर अभी कुछ देर पहले ही वन विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि जंगली जानवरों के द्वारा किसी तरह की हानि होने पर क्षतिपूर्ति की राशि छःलाख रुपये प्रदान की जाएगी । यानि की जंगली जानवरों के हमलों से लोगों के मौत हो जाने पर लोगों को 6 लाख सरकार सहायता राशि के तौर प्रदान करेगी । इन हिंसक प्राणियों (जंगली जानवरों ) में शेर, तेंदुआ ,भालू ,लकड़बग्घा, भेड़िया, जंगली सूअर ,गौर ,जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल वनभैंसा एवं सियार इत्यादि शामिल है | इन जंगली जानवरों के द्वारा जनहानि किये जाने पर वर्तमान में निर्धारित क्षतिपूर्ति सहायता राशि में वृद्धि करते हुए  जनहानि मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति राशि छह लाख रूपये देने का फैसला लिया गया है |