युवक को महंगा पड़ा फ्लाइंग किस करना , एक साल की सश्रम करावास |

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आप तो जानते ही हैं कि जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो वह एक दूसरे को किस भी करते हैं । पर बड़े-बुजुर्ग कह गए हैं कि कुछ चीजें दुनिया से छुपकर की जाएं तभी ठीक है । आजकल हर देश के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का रंग काफी तेजी से चढ़ रहा । ऐसे में वो भी उनकी ही तरह बनने की कोशिश करते हैं, और परेशानियों में फंस जाते हैं । कुछ ऐसा ही मामला महासमुंद जिले से आया है जहां एक युवक सार्वजनिक नल में पानी भर रही नाबालिग लड़की को फ्लाइंग किस करने लगा | लेकिन जब नाबालिग ने युवक को ऐसा करने से मना किया तो , युवक ने मां-बेटी दोनों के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगा | इस मामले में युवक को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने एक वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है ।

जानकारी के अनुसार महासमुंद अंतर्गत 22 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे नाबालिग लड़की नयापारा वार्ड नंबर चार पाटकर गली में अपने घर के बाहर सार्वजनिक नल में पानी भर रही थी । तभी नयापारा महासमुंद निवासी 22 वर्षीय शेख हसमुद्दीन फ्लाइंग किस करते हुए अश्लील इशारा करते हुए छेेेड़छाड़ करने लगा । मना करने पर गाली गलौज करने लगा । शोर हुआ तो आवाज सुनकर लड़की की मां घर से बाहर निकली तो उसके साथ भी गाली-गलौज करते हुए थाना में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दिया । रिपोर्ट पर पुलिस नेभादवि की धारा 354 (क) (1) (4), 294, 506 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया | जहां धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि पर एक वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रमकारावास भुगताए जाने का दंडादेश है । पीड़ित किशोरी को शासन की ओर से दो हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश दिया गया है ।