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बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश , अथिति शिक्षकों को स्थाई नियुक्ति तक न हटाया जाए |

बिलासपुर / हाईकोर्ट ने महाविद्यालयों में स्थाई नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षकों को सेवा से अलग नहीं करने का आदेश दिया है। 32 अतिथि शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। अपने आदेश में उच्चन न्यायालय की पीठ ने कहा है कि सिर्फ नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के बाद ही इन्हें पद से हटाया जा सकेगा। याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट ने इस संबंध में आदेश पारित किया है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भर्ती के बाद ही रिप्लेस किया जा सकता है। 

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता रिक्त पदों पर संविदा में सेवाएं दे रहे हैं। बीच में सेवा समाप्त करने के बजाय संविदा में ही निरंतर कार्य लेने की मांग की गई। जस्टिस पी. सेम कोशी के कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने शासन को महाविद्यालयों में प्राध्यापक के रिक्त पद में जब तक स्थाई नियुक्ति नहीं होती याचिकाकर्ताओं को सेवा से अलग नहीं करने का आदेश दिया है। इसके साथ याचिका को निराकृत किया है।

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