पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है । चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया द्वारा निवेशकों के पैसे वापस नहीं किए जाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है । बता दें अभिषेक सिंह के अलावा मधुसूदन शुक्ला के साथ कई अन्य मामले में आरोप दर्ज है । अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया सहित 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है ।
जानकारी के मुताबिक इन सभी पर कंपनी का स्टार प्रचारक के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया है । बताया जाता है अंबिकापुर के प्रेम सागर गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश परिवाद में बताया है कि अनमोल इंडिया कंपनी में उन्होंने निवेश किए थे । मियाद अवधि पूरी हो जाने के बावजूद उन्हें मूलधन तक वापस नहीं की गई । अचानक कंपनी यहां से चंपत हो गई। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध पंजीबद्ध करने हेतु आदेशित किया था । इस मामले में अन्य लोगों ने भी परिवाद दायर कर उक्त नेताओं के अलावा अन्य आरोपितों पर जुर्म दर्ज करने की मांग की थी । इस पर अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव, नरेश डाकलिया आदि के खिलाफ धारा 420 34 तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा दस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।
गौरतलब है कि सुमेरपुर के रहने वाले ज्ञान दास एक चिंटफंड कंपनी अनमोल इंडिया में अभिकर्ता के तौर पर काम करता था। उसने अपना पैसा भी कंपनी में जमा कराया था लेकिन समय पूरा होने के बाद भी कंपनी से उसे रकम वापस नहीं मिली। कंपनी में रकम जमा कराने वाले लोग दफ्तर के चक्कर लगाते रहे लेकिन वह अपना कारोबार समेट कर रफू चक्कर हो गई। मामले में ज्ञान दास ने वकील के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बीपी वर्मा की अदालत में परिवाद दायर किया। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 20 अन्य लोग भी कंपनी के संचालक सदस्यों में शामिल हैं। मामले में सुनवाई के बाद कार्ट ने पुलिस को जल्द जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए हैं।