पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह की मानहानि से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए रायपुर कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता आर पी सिंह और पत्रिका अखबार के पूर्व संपादक गिरीराज शर्मा को छह-छह महीने की सजा और दस-दस हजार रूपए जुर्माना लगाया है | मामला साल 2013 का है, पत्रिका अख़बार ने बीजेपी के चुनाव हारने के बाद अमन सिंह के दुबई भागने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ-साथ पत्नी को अनुचित लाभ पहुंचाने, पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने जैसे कई गंभीर आरोप लगाये गये थे । उस वक्त कांग्रेस ने इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस की थी, जो प्रवक्ता आरपी सिंह की तरफ से की गयी थी । इसके बाद अमन कुमार सिंह ने अखबार के तत्कालीन संपादक गिरीराज शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता आर पी सिंह और टिकेंद्र ठाकुर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था | बाद में टिकेंद्र ठाकुर ने कोर्ट में लिखित माफी मांग ली थी |
इस मामले में कोर्ट ने कई दफा की सुनवाई की । तीन साल तक प्रकरण चलने के बाद जेएमएफसी विनय प्रधान की कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है | पत्रिका के तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा और आरपी सिंह की मौजूदगी में कोर्ट ने 6-6 महीने की दोनों को कैद की सजा सुनायी, साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया । इन दोनों को 15-15 दिन का वक्त दिया जायेगा, अगर इस दौरान अपील कर फैसले पर रोक लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं तो दोनों को गिरफ्तारी हो सकती है ।