पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जिला कोर्ट से आवेदन खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की |

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            बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जिला कोर्ट से आवेदन खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है ।  दायर की गई राजेश मूणत की इस याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है । 


 गौरतलब है कि अंतागढ़ टेप कांड मामले में रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने 5 लोगों के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है । उन्हीं 5 लोगों में से एक पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी हैं । बता दें कि पूर्व मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता राजेश मूणत की जमानत याचिका को रायपुर कोर्ट ने बीते 18 फरवरी को खारिज कर दी थी ।  बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजेश मूणत ने अग्रिम जमानत के लिए रायपुर कोर्ट में याचिका दायर की थी । कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी । इसके बाद अब मूणत बिलासपुर हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं । 


जानकारी के अनुसार  रायपुर के पंडरी थाने में अंतागढ़ मामले को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी । इस केस में अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, पूर्व सीएम डॉ । रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम पवार पर धोखाधड़ी और पैसों के प्रलोभन और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंडरी थाने में दर्ज किया गया था । बता दें कि साल 2014 में अंतागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पंवार ने ऐसे समय में नाम वापस ले लिया, जब कांग्रेस दूसरा प्रत्याशी नहीं उतार सकती थी । इसके बाद एक कथित टेप सामने आया, जिसमें पैसों की लेनदेन कर नाम वापस लेने का खुलासा किया गया था ।