पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज |

0
6

    अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है |  मूणत ने मामले में जिला न्यायालय  में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी |  मामले में मजिस्ट्रेट विवेक कुमार की न्यायालय में सुनवाई हुई | बचाव पक्ष की ओर से पूर्व उप महाधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने जबकि राज्य की ओर से जमानत पर आपत्ति करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा उपस्थित थे । 

राजेश मूणत के वकील ने कहा कि  उन्होंने मामले में दलील दी कि राजेश मूणत पर कोई अपराध नही बनता. 2014 का मामला है. इसमें लेट FIR  की गई है |  FIR में किसी भी तरह का कोई एविडेन्स नहीं है. भ्रस्टाचार अधिनियम 9, 13 के तहत अपराध नहीं बनता | उन्होंने कहा कि  ऑडियो टेप में राजेश मूणत की कोई आवाज नहीं है |  उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के तहत फंसाया जा रहा है |  वहीं सतीश चंद्र वर्मा ने अपनी दलील में कहा कि पूरे मामले के साजिशकर्ता राजेश मूणत ही थे |  चतुर्थ अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत में बहस करीब एक घंटे चली ।  दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया  | न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत दिए जाने की असमान्य स्थिति अभी नहीं दिखती. प्रकरण विचाराधीन है. विवेचना जारी है | इससे पहले न्यायालय न्यायालय से इसी मामले में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के दामाद और आरोपी बनाए गए डॉ पुनीत गुप्ता और मंतुराम पवार की भी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी | 

         गौरतलब है कि किरणमयी नायक ने हाल ही में एक FIR दर्ज कराया है उसमें उनका आरोप था कि भाजपा की ओर से राजेश मूणत और पुनीत गुप्ता ने 2014 के अंतागढ़ उपचुनाव में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार को आर्थिक प्रलोभन देकर खरीद लिया था |  इसके लिए उन्होंने अजीत और अमित जोगी के साथ मिलकर साजिश रची थी |  इस मामले में मंतूराम पवार रुपये लेकर नाम वापस ले लिया था. यह पूरी तरह खरीद-फरोख्त और षड़यंत्र का मामला है | किरणमयी नायक ने यह भी कहा था कि उनके पास इस मामले के ऑडियो क्लिप मौजूद है |  किरणमयी ने इन आरोपों के साथ पंडरी थाने में FIR दर्ज  कराई थी |