बिलासपुर | भाजपा नेता और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है । चौधरी के खिलाफ राज्य सरकार ने कमिश्नर ऑफ इंक्वॉयरी एक्ट के तहत सी के खेतान को सौंपी जांच पर रोक लगा दी है ।
दंतेवाड़ा में कलेक्टरी के दौरान जमीन की अदला बदली के एक प्रकरण में नियमों की अव्हेलना का लगा था आरोप । कांग्रेस सरकार आने के बाद सचिव स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में नई जांच समिति बनायी थी । ओपी चौधरी ने हाईकोर्ट में इस नई जाँच कमेटी को चुनौती दी थी । जस्टिस पी सैमकोशी ने इसकी सुनवाई की और राज्य सरकार की उस समिति जिसमें सी के खेतान अध्यक्षता कर रहे हैं उसे जाँच करने से रोक दिया है । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब के लिए नोटिस भी जारी किया है । याचिकाकर्ता की ओर से गैरी मुखोपाध्याय और विवेक शर्मा ने पैरवी की है । प्रकरण की अगली तारीख 6 नवंबर घोषित की गई है ।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व दायर रिट 53/2014 की सुनवाई करते हुए 15 सितंबर 2016 को आदेशित किया था कि, राज्य सरकार जाँच करे । इस आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया और जस्टिस टी पी शर्मा को जाँच की जवाबदेही सौंप दी गई ।

