नान घोटाले मामले में IAS अनिल टुटेजा को बड़ी राहत , हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत |

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रायपुर / नान घोटाला मामले में आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस आरपी शर्मा की अदालत से अनिल टुटेजा को जमानत मिली है। बता दें कि अनिल टुटेजा नान के एमडी रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा नेछत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के रायपुर स्थित मुख्यालय समेत आसपास के जिलों में पदस्थ करीब डेढ़ दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों के दफ्तरों और आवास पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 12 फरवरी 2015 को एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कुल 3 करोड़ 43 लाख 96 हजार 965 रुपए नगद बरामद हुए। करीब सभी अधिकारी-कर्मचारी से लाखों रुपए नगद, संपत्ति, एफडी, बीमा समेत अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए। मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था।   

अनिल टुटेजा के वकील पीयूष भाटिया ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका लगाते हुए हमने कोर्ट से कहा था कि एफआईआर में नाम दर्ज नहीं है. 5 दिसंबर 2018 को पूरक चालान पेश कर नाम जोड़ा गया, इससे ना तो पुलिस ने गिरफ्तार किया और ना ही किसी तरह से पूछताछ के लिए बुलाय |  30 महीने बाद एफआईआर दर्ज किया गया |  तमाम पहलूओं को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत दे दी |